RTO New Rules भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये पांच गलतियां, नहीं तो ट्रैक्टर चालकों को भुगतना पडे़गा मोटा जुर्माना
ट्रैक्टर चालकों के लिए RTO विशेष चेतावनी है। ट्रैक्टर चालकों को इन आरटीओ नियमों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। ट्रैक्टर भी जब्त किया जा सकता है। क्योंकि ट्रैक्टर एक कृषि व्यावसायिक वाहन है खेती से जुड़े सभी कार्य, जैसे खेतों की जुताई, कृषि माल ढोने और फसल उत्पादन को मंडी में ले जाने में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि ट्रैक्टर को “किसानों का पुत्र” कहा जाता है।
RTO New Rules And Regulations
देश में अन्य छोटे-बड़े कमर्शियल वाहनों और निजी गाड़ियों के रोड पर चलने के लिए आरटीओ नियम हैं, उसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए भी। यदि ट्रैक्टर चालक उन नियमों का पालन नहीं करता, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर भारी आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। यानी किसानों को ट्रैक्टर चलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करने पर लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही कारण है कि चालक ट्रैक्टर पर चढ़ने से पहले और इसे ऑपरेट करते समय ये कुछ महत्वपूर्ण RTO (राज्य परिवहन कार्यालय या राजमार्ग परिवहन कार्यालय) नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ट्रैक्टर चालकों के लिए जारी RTO चेतावनी पढ़ें।
Registration of tractor as well as trolley is mandatory (ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का पंजीकरण)
आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली भी पंजीकृत होना चाहिए। आरटीओ विभाग ने नियमों के खिलाफ ट्रॉली चलाने पर ट्रॉली को सीज या जब्त करने और किसानों पर जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था की है। यदि ट्रैक्टर चालक इन नियमों का पालन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते हैं, तो वे लाखों रुपए के भारी जुर्माना से बच सकते हैं।
Penalty for overloading (ओवरलोड पर जुर्माना का प्रावधान)
अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यावसायिक उपयोग करने वाले ट्रैक्टर मालिक को ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट नहीं होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कृषि कार्य के दौरान ट्रैक्टर-ट्राली में अधिक माल भरा जाता है, तो किसानों या कारोबारियों को भी जुर्माना देना होगा। यदि किसान कृषि कार्य के अलावा ट्रैक्टर ट्राली से सवारी ढोने का काम करते हैं, तो ट्रैक्टर मालिक को 2200 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से जुर्माना देना होगा। किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियां नहीं ढोनी जा सकतीं। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा।
Provision of taking action and collecting penalty (कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने का प्रावधान)
परिवहन अधिकारियों ने बताया कि कृषि और संबंधित कार्यों के लिए अधिकांश ट्रैक्टर पंजीकृत (Registered) हैं और उनका इस्तेमाल केवल कृषि कार्यों में किया जा सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यावसायिक उपयोग करने पर ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। किसान को इसके तहत कार्रवाई होने पर एक लाख रुपए तक की RTO जुर्माना देना पड़ सकता है।
Penalty of Rs 1 lakh for changing the basic structure (मूल परिवर्तन पर एक लाख रुपए का जुर्माना)
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परिवहन अधिकारी ने कहा कि ट्रैक्टर की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ट्रैक्टर मालिक को मूल संरचना में परिवर्तन या बदलाव करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। किसी भी वाहन को चलाने के लिए आपको वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार, ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर मालिक को कानूनी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस धारक कोई भी ट्रैक्टर चला सकता है। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक के वाहनों को चलाया जा सकता है।
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