Income Tax Return ITR दाखिल करने के लिए कुछ दिन शेष हैं। इस तिथि के बाद आयकर रिटर्न देने पर जुर्माना लग सकता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आप फाइल करने की समय सीमा के करीब आने तक इंतज़ार करते हैं। भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए, निर्धारित तिथि से पहले ही अपना फाइल करना उचित है।
Income Tax Return Filing Last Date
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लेकिन अंतिम समय की हड़बड़ी या जल्दबाजी में होने वाले नुकसान से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। रिटर्न फाइलिंग में देरी होने पर, 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है।
Income Tax Return When To File: कौन जल्दी फाइल कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न
यदि आपका कोई रिफंड नहीं है या टीडीएस नहीं कटता है तो आप आईटीआर जल्दी फाइल कर सकते हैं। यदि आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और सालाना आय 7.5 लाख रुपए से कम है तो आपकी इनकम पर टीडीएस लागू नहीं होगा। अनुमानित बिजनेस पर जिनका टीडीएस नहीं काटा गया है, वे भी एडवांस टैक्स के आधार पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और उम्र 60 साल से कम है तो आईटीआर जरूरी है।
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Income Tax Return: 2.5 लाख से कम आय होने पर भी फाइल करना होगा आईटीआर यदि
- यदि आपके नाम पर विदेश में कोई प्रॉपर्टी हो।
- वित्त वर्ष के दौरान यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया हो।
- वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल आया हो।
- कुल बिक्री या व्यावसायिक प्राप्तियां 60 लाख रुपए से ज्यादा हो।
- वित्त वर्ष के दौरान बिजनेस से कुल प्राप्तियां 10 लाख रु. से ज्यादा हों।
- टैक्स कटौती 25,000 रुपए या ज्यादा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए)
- बचत खाते में कुल जमा 50 लाख रुपए से ज्यादा हो।
- करंट अकाउंट में कुल जमा राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक हो।
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Income Tax Return: आयकर विभाग को आईटीआर प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
कर पेशेवरों का कहना है कि आयकर रिटर्न की प्रक्रिया में आम तौर पर ITR के ई-सत्यापन की तारीख से 15 से 45 दिन लगते हैं। यह समय-सीमा अलग-अलग हो सकता है रिटर्न की जटिलता सहित अन्य कारणों से। ऑफ़लाइन सत्यापन विधि में ITR-V फॉर्म का उपयोग करके प्रोसेसिंग समय 15 से 45 दिन तक बढ़ सकता है।
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत, आयकर रिटर्न (ITR) को कर विभाग द्वारा जमा करने के बाद व्यक्ति को सूचना दी जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना को उस वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने बाद नहीं जारी किया जा सकता है जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24, या मूल्यांकन वर्ष 2023-24, के लिए जमा किए गए ITR के लिए सूचना नोटिस 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले प्राप्त होगा।